हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने यह फैसला आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाया है. दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व सीएम पर 50 लाख जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही उनकी चार संपत्तियां अटैच की जाएंगी. राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के मुताबिक हैली रोड, गुरुग्राम जन प्रतिनिधि, पंचकुला और असोला स्थित ओपी चौटाला की संपत्तियां जब्त की जाएंगी.
इसके अलावा अदालत ने 5 लाख रुपये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को देने के लिए भी कहा है. फैसेल के अनुसार अगर वो यह जुर्माना नहीं देते हैं उन्हें 6 महीने और सजा काटनी होगी. साल 2008 में ओम प्रकाश चौटाला और 53 अन्य पर साल 1999 से सला 2000 तक राज्य में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घोटाले के आरोप लगाए गए थे. इसमें भी वह साल 2013 में दोषी पाए गए थे. चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था.जेबीटी घोटाले के अलावा आय से अधिक संपत्ति का यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें ओपी चौटाला दोषी पाए गए हैं.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत में सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी. उनका तर्क था कि अगर पूर्व सीएम को कम सजा मिली तो गलत संदेश जाएगा. वहीं बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य कारणों से हरियाणा के नेता की सजा कम करने की मांग रखी थी.
19 मई को फैसला रखा गया था सुरक्षित
कोर्ट ने 19 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार, पूर्व सीएम चौटाला साल 1993 और साल 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं. मई 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी.
ओम प्रकाश चौटाला, साल 1989 से साल 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे. उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं.