तंजावुर: तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक किशोरी के साथ कथित तौर पर संबंध बनाकर उसे गर्भवती करने के आरोप में 12 वर्षीय एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि 17 वर्षीय लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया है और तंजावुर महिला पुलिस ने मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण कानून (पॉक्सो) के तहत लड़के को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, उन्हें राजा मिरसुदर अस्पताल से पुलिस चौकी पर सूचना मिली कि कुछ दिन पहले 17 साल की एक लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया है. पूछताछ करने पर पता चला कि लड़की और 12 साल का लड़का पिछले कुछ सालों से “रिलेशनशिप” में थे और जिस कारण लड़की गर्भवती हो गयी.
क्या है पॉक्सो एक्ट?
पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध में कार्रवाई की जाती है. पॉक्सो एक्ट लड़के और लड़की दोनों को ही शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है. इसके तहत दर्ज मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होती है. साल 2012 में इस कानून को बनाया गया था.