दिल्ली: देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने एटीएम से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब से खाते में पर्याप्त रकम न होने की वजह से ट्रांजेक्शन नाकाम रहने पर आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही सीमा से ज्यादा पैसा निकालने पर भी जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
नाकाम ट्रांजेक्शन पर पड़ेगी पेनल्टी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अपर्याप्त रकम की वजह से रद्द होने वाले ट्रांजेक्शन पर ग्राहक को 20 रुपये की पेनल्टी देनी होगी, इस पर जीएसटी भी देना होगा। इसके अलावा बैंक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए भी चार्ज वसूल करेगा।
एटीएम ट्रांजेक्शन सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन पर शुल्क
एसबीआई डेबिट कार्ड ग्राहक अगर अपनी एटीएम ट्रांजेक्शन सीमा से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे अतिरिक्त फीस चुकानी होगी। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए बैंक ने कहा है कि बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को अपनी एटीएम ट्रांजेक्शन की सीमा पता होनी चाहिए। बैंक तय सीमा से अधिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 10 रुपये से लेकर 20 रुपये फीस वसूलेगा, इस पर जीएसटी भी लागू होगी। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वो अपने कार्ड की लिमिट और एटीएम निकासी के नियमों की पूरी जानकारी ले लें।
एटीएम से एसबीआई ग्राहकों को कितने फ्री ट्रांजेक्शन
एसबीआई के मेट्रो शहरों के नियमित बचत खाता धारक एक महीने में 8 बार मुफ्त एटीएम ट्राजेक्शन कर सकते हैं। इसमें से 5 बार वो एसबीआई के एटीएम से और 3 बार दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। गैर मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त एटीएम ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती है। इसमे 5 बार एसबीआई के एटीएम और 5 बार दूसरे बैंक के एटीएम से मुफ्त ट्रांजेक्शन किया जा सकता है।
कैश निकासी के लिए ओटीपी होगा जरूरी
इसके साथ ही अब एटीएम से 10 हजार रुपये ज्यादा निकालने पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों को ओटीपी भी देना होगा। ऐसे में अगर आप एटीएम से 10 हजार रुपये से ज्यादा निकाल रहे हैं तो आपको अपने साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी ले जाना होगा।