दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए सभी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन (PIO) कार्ड-धारक और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है. मंत्रालय ने कहा कि सरकार पर्यटक वीजा छोड़कर, सभी ओसीआई, पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देती है. वे अधिकृत हवाई अड्डों और सीपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या जल मार्गों से देश में प्रवेश कर सकते हैं.
इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि इस छूट के तहत, सरकार ने ‘इलेक्ट्रॉनिक’, पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है. चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक मेडिकल वीजा के लिए मेडिकल अटेंडेंट सहित आवेदन कर सकते हैं.
हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा. एमएचए ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा भारतीय मिशन / डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं. बता दें कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर, भारत सरकार ने फरवरी, 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आने, जाने पर रोक लगा थी.
क्या है OCI और PIO कार्ड
विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है. भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं लेकिन वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते. इसके अलावा खेती वाली ज़मीन नहीं ख़रीद सकते. ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन-देन करने की सुविधा देता है. पीआईओ का मतलब है पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजिन, यह कार्ड पासपोर्ट की ही तरह दस साल के लिए जारी किया जाता है.