दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में संपत्ति खरीदने वाले लोगों को एक बड़ा झटका दिया है. केजरीवाल सरकार ने राजधानी में संपत्तियों के सर्कल रेट पर दी जा रही 20 फीसदी छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसाला लिया है. अब फिर से संपत्ति की खरीद से लेकर रजिस्ट्रेशन तक का अधिक खर्चा बढ़ेगा. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक अप्रैल 2021 से 30 सिंतबर 2021 तक संपत्ति के सर्कल रेट पर 20 फीसदी छूट देने की घोषणा की थी.
केजरीवाल सरकार ने राजधानी में संपत्तियों की खरीद पर सर्कट रेट पर देने वाली 20 फीसदी छूट का एलान आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक तीनों वर्गों के लिए किया था. दिल्ली सरकार ने पहले सितंबर 2021 तक इस छूट का एलान किया था, इसके बाद फिर 31 दिसंबर 2021 बाद में लोगों को राहत के लिए जनवरी 2022 से फिर दूसरी बार 30 जून 2022 तक सर्कल रेट पर मिलने वाली छूट बढ़ाई थी. अब केजरीवाल सरकार ने साफ कह दिया है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है.
दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो इस समय दिल्ली सहित आसपास के इलाकें में संपत्तियों के दाम बढ़े हैं और इस समय 30 जून के सर्कल रेट पर छूट देना संभव नहीं होगा. दिल्ली में संपत्तियों को आठ श्रेणियों में बांटकर उसका सर्कल रेट तय किया गया है. हालांकि अब दिल्लीवासियों को केजरीवाल सरकार के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन के लिए छूट मिलती थी लेकिन अब इसके लिए भी अधिक खर्चा देना होगा.