क्राइम ब्रांच 85 ने 25.700 किलोग्राम पटाखे किए जप्त, आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

जिला प्रशासन द्वारा 31 जनवरी 2023 तक ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, खरीद-बेच व उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानून के तहत की जाएगी सख्त कार्रवाई

माननीय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशानुसार दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध

फरीदाबाद: दीपावली के समय वायु प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 85 प्रभारी जोगिंद्र सिंह की टीम ने प्रदूषण फैलाने वाले 25.700 किलोग्राम पटाखे जब्त करके आरोपी को हिरासत में लिया है।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम मनीष है जो आदर्श नगर का रहने वाला है जिसकी अपनी दुकान है। क्राइम ब्रांच की टीम आदर्श नगर एरिया में गश्त कर रही थी की गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपनी दुकान के बाहर अवैध पटाखे बेच रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को दुकान पर अवैध पटाखों सहित काबू कर लिया। आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक के दो कट्टों में भरे 25.700 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। जप्त किए गए पटाखों में प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी इत्यादि शामिल थे। आरोपी को काबू करके थाने लाया गया और उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा सरकारी आदेशों की अवहेलना करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पैसों के लालच में आकर वह पटाखे बेच रहा था क्योंकि त्योहारों के सीजन में पटाखों की बिक्री होती है जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। पुलिस पूछताछ पूरी होने के पश्चात आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली एनसीआर एरिया में त्योहारों के समय पटाखों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। पटाखे वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं इसीलिए इसी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 31 जनवरी 2023 तक ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन बिक्री व उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाई गई है। सभी दुकानदारों को हिदायत दी जाती है कि वह पटाखों की खरीद बेच ना करें और यदि वह सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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