नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के शिक्षा निदेशालय ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के स्कूल आने के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं. रविवार को ही दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एडमिशन संबंधित मामलों के लिए, काउंसलिंग या गाइडेंस के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल संबंधित एक्टिविटीज के लिए स्कूल आने की अनुमति दी थी. दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP इस प्रकार हैं..
1.जो छात्र स्कूल आना चाहता है उसको अपने पैरंट्स से सहमति पत्र लेकर आना होगा.
2.ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी, जो छात्र ऑनलाइन क्लास जारी रखना चाहते हैं उनको ऐसा करने की अनुमति रहेगी.
3.हेड ऑफ स्कूल छात्रों का शेड्यूल कुछ इस तरह बनाएंगे ताकि क्लासरूम या लेबोरेटरी में कोरोना नियम का पालन हो सके.
4.छात्रों को बताया जाए कि वह अपनी बुक,कॉपी या स्टेशनरी साझा ना करें.
5.किसी भी लक्षण वाले छात्र या टीचर को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी.
6.स्कूल के एंट्री गेट पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग होगी.
7.स्कूल एंट्री, क्लासरूम एंट्री, लैबोरेट्री एंट्री या अन्य सार्वजनिक स्थलों की एंट्री पर हैंड सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.
8.कॉल के प्रमुख स्कूल के अंदर इमरजेंसी हालात के लिए एक क्वारंटाइन रूम का भी इंतजाम रखें.
गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी के आलोक में किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब से श्रेणीबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के तय मापदंडों के आधार पर लागू की जाएगी. उसने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि जीआरएपी सिफारिशें तत्काल प्रभाव से लागू की जाएं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी जिलों को निर्णय लेने में मदद पहुंचाने के लिए जीआरएपी में उल्लेखित वर्णकूटबद्ध (कलर कोडेड) प्रणाली के तहत रोजाना अलर्ट भेजेगा.