नोएडा में 4 साल की मासूम के साथ डिजिटल रेप, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

उत्तर प्रदेश में नोएडा फेज दो थाने की पुलिस ने एक चार साल की बच्ची के साथ डिजीटल रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह वारदात शुक्रवार शाम का है. आरोपी की पहचान छपरा बिहार के रहने वाले बालेश्वर शर्मा के रूप में हुई है. वह यहां नोएडा फेज दो थाना क्षेत्र के नंगला चरणदास में रहकर मजदूरी करता था. पीड़ित लड़की भी मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और यहां अपने माता पिता के साथ नंगला चरणदास में ही किराए का घर लेकर रहती थी.

नोएडा फेज दो कोतवाल परमहंस तिवारी ने बताया कि पीड़ित बच्ची के पिता ने शिकायत दी थी. बताया कि उनकी चार साल की बेटी शुक्रवार की शाम को घर के पास ही बारात घर में खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी बालेश्वर शर्मा आया और बहला फुसलाकर बच्ची के साथ अश्लील हरकत की. आरोपी की इस हरकत से उनकी बेटी रोने लगी और घर आकर अपनी मां को पूरी घटना बताई. इसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल किया है.

आरोपी को जेल भेजा
नोएडा फेज दो कोतवाल के मुताबिक जरूरी पूछताछ के बाद शनिवार को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि बच्ची का मेडिकल कराया गया है. इसमें वारदात की पुष्टि हुई है. पुलिस जल्द से जल्द मामले की विवेचना पूरी कर अदालत में चार्जशीट पेश करेगी. अदालत में मामले की मजबूत पैरवी कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

क्या होता है डिजीटल रेप
डिजीटल रेप कोई साइबर अपराध नहीं होता, बल्कि यह सीधा तौर पर फिजिकल होता है. जब किसी भी महिला या लड़की के निजी अंगों में उसकी सहमति के बिना हाथ या पैर की उंगलियों से छेड़छाड़ की जाए तो अपराध की भाषा में इसे डिजीटल रेप कहा जाएगा. निजी अंगों में किसी तरह का ऑब्जेक्ट डालने पर भी डिजीटल रेप कहा जाएगा. दरअसल अंग्रेजी में डिजिट शब्द का अर्थ पैर या हाथ की उंगली या अंगूठा है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उंगली या अंगूठे की मदद से किसी महिला या लड़की के निजी अंगों में छेड़छाड़ करता है तो इस श्रेणी के अपराध को डिजीटल रेप कहा गया है.

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