तलाक, हिजाब विवाद से सिटीजन चार्टर तक… जानें सुप्रीम कोर्ट में आज किन बड़े मामलों पर आ सकता है फैसला

सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसों की सुनवाई के लिहाज से सितंबर काफी अहम महीना होने जा रहा है. महीने की शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े केस आए हैं. 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे मामले में अरेस्ट की गईं तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने ये भी कहा कि उनकी रेगुलर बेल पर हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है.

तीस्ता सीतलवाड़ के अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस महीने और भी कई बड़े केस पेंडिंग हैं. इसमें से कुछ केस की सुनवाई आज होने वाली है. आज सुप्रीम कोर्ट में जिन अहम केस की सुनवाई होनी है, वो इस प्रकार हैं.

1. सभी धर्मों में तलाक की एक जैसी व्यवस्था

आज सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है. इस याचिका के साथ ही कोर्ट शादी की एक समान उम्र, बच्चा गोद लेने या वसीयत के नियम भी सभी धर्मों के लिए एक जैसे मांग वाली याचिकाओं को भी सुनेगा. इनमें से अधिकतर याचिकाओं पर कोर्ट पहले नोटिस जारी कर चुका है. अलग-अलग दाखिल हुई यह याचिकाएं पहली बार एक ही साथ लगाई जा रही हैं. इस बात की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट मिलते-जुलते विषय के चलते आगे सबको एक साथ सुनने का निर्देश दे या फिर अपनी तरफ से आदेश देने की जगह सभी मांगों को सरकार के सामने रखने को कह दे.

2. कर्नाटक हिजाब मामले में

आज कर्नाटक हिजाब मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही ठहराया गया था. हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने पिछले हफ्ते कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था, लेकिन जजों ने इससे मना कर दिया था.

3. सभी सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने को लेकर

सुप्रीम कोर्ट में आज देशभर के सभी सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग पर भी सुनवाई होगी.  याचिका में कहा गया है कि अपने जरूरी काम से सरकारी दफ्तर जाने वाले लोगों को वहां लगातार धक्के खाने पड़ते हैं. किसी भी काम के पूरा होने की कोई समय सीमा तय नहीं है. इसके चलते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी होता है. सिटीजन चार्टर लागू होने से हर तरह के काम के पूरा होने की समय सीमा तय हो जाएगी.

4. ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने पर

ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इस अध्यादेश को मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है. इन याचिकाओं में अध्यादेश आने के बाद ED निदेशक संजय मिश्रा को मिले 1 साल के सेवा विस्तार का भी मसला उठाया गया है. कहा गया है कि यह मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

5. TMC नेता अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की यचिका पर

सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर भी सुनवाई होगी. अभिषेक बनर्जी ने इलाज के सिलसिले में दुबई जाने की अनुमति मांगी है. ED इस समय अभिषेक और उनकी पत्नी रुजीरा के खिलाफ जांच कर रही है. इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट दोनों को राहत देते हुए ईडी से कहा था कि वह उन्हें दिल्ली तलब करने के बजाय उनसे कोलकाता स्थित कार्यालय में पूछताछ करे. 

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