दिल्ली:आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दरअसल, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है. बता दें कि, आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका खरिज होने पर कहा कि मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि, आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते 26 फरवरी को आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था. हालांकि, सीबीआई ने इससे पहले कई घंटों तक सिसोदिया से पूछताछ भी की थी. मगर, पूछताछ में सिसोदिया की ओर से सहयोग ना देने पर सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद सीबीआई ने कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ भी की थी. हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ज्यूडिशयल कस्टडी में जेल भेज दिया था.
मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार
बता दें कि, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी थी. उस दौरान स्पेशल जज एम. के. नागपाल ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि ये सही समय नहीं है. इसके साथ ही सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कहा गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब जरूरत नहीं है.