दिल्ली. हर शख्स को डेडलाइन से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सही जानकारी के साथ फाइल करना होता है, लेकिन देश में लोग टैक्स को बचाने के अलग-अलग तरीके ढूढंते हैं. कई लोग इसी वजह से आईटीआर में अपनी इनकम को कम करके बताते या गलत जानकारी देते हैं. अगर आप भी आईटीआर में गलत जानकारी दे रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि इस स्थिति में आप पर 200 फीसदी जुर्माना और12 फीसदी ब्याज लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं जेल भी हो सकती है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया आईटीआर नियम जारी किए हैं. फेक क्लेम पकड़े जाने में 200 फीसदी जुर्माना और12 फीसदी ब्याज लगाया जा सकता है. इस बार आपको हर क्लेम जैसे पीपीएफ हो या एलआईसी का डिटेल प्रूफ आपको देना होगा.
इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी के नाम के साथ पॉलिसी नंबर डिस्क्लोज करना होगा. एजुकेशन और होम लोन के मामले में लेंडर का नाम, लोन अकाउंट नंबर और सैंक्शन की तारीख की जानकारी देना जरूरी है.
AIS सिस्टम से हर क्लेम की क्रॉस चेकिंग
इस बार एआईएस सिस्टम से हर क्लेम की क्रॉस चेकिंग हो रही है. इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें. यह भी ध्यान रखें कि बिना प्रूफ के आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है
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ITR भरने की डेडलाइन बढ़ाई गई
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. इसका मतलब है कि अब टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए 45 दिनों का एक्सट्रा समय मिलेगा.