नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को 4 महीने के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के लिए पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotions) लागू करने के निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है. अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर ये निर्देश जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं है. सरकार 4 महीने में आदेश लागू करे. मामले की सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ कर रही थी. मामले में मूल याचिकाकर्ता- सिद्धाराजू की ओर से पेश हुए वकील राजन मणि ने कहा कि कानून लागू होने के 5 साल बाद भी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत इन पदोन्नतियों के संदर्भ में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि Pwd के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी हो रही है क्योंकि अधिनियम के तहत आवश्यक निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं. स्पष्टीकरण मांगने वाला सरकार का आवेदन निर्णय को कमजोर करने का एक और प्रयास है.
जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सवाल किया कि क्या केंद्र ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं. ASG माधवी दीवान ने जवाब दिया कि केंद्र द्वारा पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. कुछ स्पष्टीकरणों के आलोक में निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं जो आवश्यक हैं. हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ताकि हमारे निर्देश कमजोर न हों.
एएसजी ने आगे तर्क दिया कि बोर्ड भर में पदोन्नति में आरक्षण के लाभ का विस्तार करने से पहले योग्यता, दक्षता और प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. एएसजी ने पहले तर्क दिया था कि बोर्ड भर में विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के व्यापक आवेदन से कई व्यावहारिक समस्याएं पैदा होंगी.
सुनवाई के बाद, पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा मांगी गई कोई स्पष्टीकरण जारी करने का कोई कारण नहीं मिला.