वित्त वर्ष 23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदी आपका युवा हैं और पहले बार आयकर रिटर्म फाइल कर रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक-एक कर समझते हैं कि वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं।
धारा 80सी के तहत डिडक्शन: इस धारा के तहत टैक्सपेयर को अपनी कर योग्य आय में कटौती करने की अनुमति मिलती है। इस धारा के तहत एक व्यक्ति के कुल वेतन से हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति मिलती है। हालांकि अगर आप नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स का भुगतान करना चुनते हैं तो आपको यह कटौती नहीं मिलेगी।
धारा 80सी के तहत निवेश विकल्प राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) (Equity Linked Savings Scheme), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) ( Public Provident Fund), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme) आदि आते हैं।
टैक्स रिजीम: देश में इस वक्त दो टैक्स रिजीम है। नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2023 भाषण में एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की थी जो देश में डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है हालांकि टैक्सपेयर के पास पुरानी टैक्स रिजीम का लाभ उठाने का भी ऑप्शन है।आपको अपने अपनी आय, कटौतियों और छूट के आधार पर, यह तय कर सकते हैं कि नई कर व्यवस्था या पुरानी व्यवस्था आपके लिए कौन सा अधिक फायदेमंद है।
फॉर्म 15G/15H: यह फॉर्म मूल रूप से स्व-घोषणा प्रपत्र होते हैं जो एक करदाता बैंक से यह अनुरोध करते हुए जमा करता है कि ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) न की जाए क्योंकि उनकी आय छूट सीमा से कम है।
खर्चों का रखें हिसाब: हर व्यक्ति को उसके खर्चों का हिसाब रखना चाहिए। आपको अपने खर्च का रिकॉर्ड इसलिए रखना चाहिए ताकि आप योग्य कटौती का दावा कर सकें और कर योग्य आय को कम कर सकते हैं।
समय पर आईटीआर करें फाइल: जुर्माने और ब्याज शुल्क से बचने के लिए आपको अपना आयकर रिटर्न समय पर दाखिल करना चाहिए। एक योग्य टैक्स पेशेवर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें जो आपकी विशिष्ट वित्तीय स्थिति के आधार पर आपकी कर-बचत रणनीतियों को अनुकूलित करने में आपकी सहायता करे।