भोपाल : कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में नाइट कर्फ्यू फिर से लागू किया गया है. रात 11 बजे से फिर नाइट कर्फ्यू लगेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की बात कही है. रात 11 बजे से फिर नाइट कर्फ्यू लगेगा और सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. मध्य प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने ऐहतियात के तौर पर सख्त उपाय लागू करने का फैसला लिया है.
गौरतलब है कि ओमिक्रॉन में मामलों में वृद्धि के चलते कई राज्यों ने कुछ सख्त उपायों का ऐलान किया है. इसके तहत कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा रही हैं.रियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा है कि एक जनवरी 2022 से हरियाणा के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी उसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हाल, सरकारी कार्यालयों, बाजारों,भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी.
इसी क्रम में पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा है कि यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अपने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिए तो ऐसे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा. बयान में कहा गया कि किसी को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगे हो सकते हैं और किसी को एक टीका भी लगा हो सकता है लेकिन वेतन के लिए कर्मचारियों को अपने सर्टिफिकेट पंजाब सरकार के जॉब पोर्टल पर डालने ही होंगे. पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी वैक्सीन के अपने सर्टिफिकेट वेतन वाले पोर्टल पर नहीं डालेंगे, उनकी तनख्वाह रुक जाएगी.