DGCA Imposes Fine On Go First: गो फर्स्ट एयरलाइंस पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शुक्रवार को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गो फर्स्ट एयरलाइंस पर यह जुर्माना बीते दिनों 55 यात्रियों को एयरपोर्ट के टरमेक पर ही छोड़कर टेकऑफ करने के मामले में लगाया है।
घटना बेंगलुरु से दिल्ली आ रही फ्लाइट के यात्रियों के साथ 9 जनवरी को हुई थी। विमान ने बेंगलुरु से दिल्ली आने वाले 55 यात्रियों को एयरपोर्ट के टरमेक पर ही छोड़कर उड़ान भर ली थी। घटना के सामने आने के बाद डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने गो फर्स्ट को नोटिस भी भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था। जिसमें कहा गया था कि उनके विनियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। गो फर्स्ट ने बुधवार को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और डीजीसीए ने इसकी जांच की।
डीजीसीए ने जवाब की जांच करने के बाद शुक्रवार को एक बयान में कहा, “मेसर्स गो फर्स्ट के जवाब से पता चलता है कि विमान में यात्रियों को बैठाने के संबंध में टर्मिनल समन्वयक (टीसी), वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच अनुचित संचार समन्वय था।