PM मोदी की सुरक्षा में सेंध: दोषी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी पंजाब सरकार

पंजाब: पिछले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने को लेकर कार्रवाई में देरी पर केंद्र की आलोचना के बाद मुख्य सचिव विजय कुमार जानूजा ने कहा कि सभी आरोपित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा. पिछले हफ्ते केंद्र से एक पत्र के बाद, जंजुआ ने कहा कि गृह सचिव पहले ही मुख्यमंत्री (भगवंत मान) को जारी करने की मंजूरी के लिए फाइल भेज चुके हैं. पूर्व डीजीपी एस चट्टोपाध्याय सहित नौ दोषी आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी.

पूर्व मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी के बारे में जानूजा ने कहा कि उन्हें पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि तिवारी के खिलाफ चार्जशीट की मंजूरी के संबंध में मैंने एक फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी है और उम्मीद है कि वह जल्द ही क्लियर हो जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कुछ सवाल पूछे हैं और मैं उनका जवाब दे रहा हूं.

पंजाब जल्द ही केंद्र को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपेगा
मुख्य सचिव जानूजा ने कहा कि दोषी आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की फाइल भी सीएम के पास है. गृह विभाग ने पीएम की यात्रा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों की सभी खामियों को बयान करते हुए मुख्यमंत्री को फाइल भेजी है. सीएम मान के पास राज्य का गृह विभाग भी है. जंजुआ ने कहा, एक बार जब हमें सीएम से मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद चार्जशीट जारी कर दी जाएगी. जंजुआ ने कहा कि पंजाब जल्द ही केंद्र को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपेगा.

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र
एसपीजी अधिनियम की धारा 14 के तहत, राज्य सरकार पीएम के दौरे के दौरान एसपीजी को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है. लेकिन पंजाब के अधिकारियों द्वारा एसपीजी अधिनियम का उल्लंघन किया गया था, और केंद्र किसी भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. केंद्रीय गृह मंत्री राज्य के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और असंतुष्ट होने पर केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है. वे एक मिसाल कायम करना चाहते हैं ताकि भविष्य में ऐसा कोई उल्लंघन न हो.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध
5 जनवरी, 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध की जांच करने वाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति की रिपोर्ट, जो छह महीने पहले प्रस्तुत की गई थी, इसमें राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय पर आरोप लगाए गए हैं. 7 मार्च को, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों की रिपोर्ट की थी. तब तक, सार्वजनिक डोमेन में रिपोर्ट का एकमात्र निष्कर्ष यह था कि इसमें चूक के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार ठहराया गया था.

दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी
हंस, तिवारी और चट्टोपाध्याय के अलावा, समिति ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी नागेश्वर राव और नरेश अरोड़ा, महानिरीक्षक राकेश अग्रवाल और इंदरबीर सिंह, तत्कालीन उप महानिरीक्षक सुरजीत सिंह (अब सेवानिवृत्त), और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरनजीत सिंह को आरोपी बनाया है. इस हफ्ते की शुरुआत में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ से एक कार्रवाई की गई रिपोर्ट जमा करने को कहा था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर प्रकाश डाला गया था.

आधा घंटा तक फंसा रहा पीएम का काफिला
रिपोर्ट पिछले साल 25 अगस्त को शीर्ष अदालत और केंद्र सरकार को सौंपी गई थी. सितंबर में, बाद वाले ने इसे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को भेज दिया, जिसने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी, 2022 को बठिंडा हवाई अड्डे से फिरोजपुर जाने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे पीएम मोदी के काफिले के एक फ्लाईओवर पर आधे घंटे तक फंसे रहने के बाद जांच का आदेश दिया था.

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