Ranjit Singh Murder Case: पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) की सजा का एलान आज होगा. रंजीत सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पंचकूला में सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया था.
राम रहीम समेत चार अन्य दोषी करार
राम रहीम सिंह दो अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में भी साल 2017 से सज़ा काट रहा है. रंजीत सिंह हत्याकांड के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य किशन लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को हत्या का दोषी ठहराया था. हत्या मामले में एक और आरोपी की एक साल पहले मौत ही हो गयी थी. हाल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले को पंचकूला में विशेष सीबीआई अदालत से पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.
क्यों की गई थी रंजीत सिंह की हत्या
एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है. सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची.
रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम
गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी और वह अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. दो साल पहले डेरा प्रमुख को एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के जुर्म में भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी.