RBI ने बैंकों के लिए जारी की गाइडलाइन, ATM में कैश न होने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना

आप जब एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो बहुत दफा आपको एटीएम में आउट ऑफ कैश या कैश खत्म होने के कारण एक से दूसरे एटीएम में जाने की परेशानियां उठानी पड़ती है. लोगों के इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के एटीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी बैंक का ग्राहक एटीएम जाता है और उस एटीएम में कैश नहीं रहता है तो इसका हर्जाना बैंक को भुगतना पड़ेगा.

अब अगर किसी भी एटीएम में कैश नहीं रहेगा तो उस एटीएम के बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा. आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 से एक महीने में अगर किसी बैंक का एटीएम 10 घंटे से अधिक समय के लिए खाली रहता है तो उस बैंक पर जुर्माना लगना शुरू हो जएगा.

आरबीआई ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में कहा गया है कि एटीएम में फिक्स टाइम पर पैसे नहीं डाले जाने पर बैंक पर फाइन लगाया जाएगा. आरबीआई ने यह कड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि एटीएम में पैसे हो इसके प्रति बैंकों जिम्मेवार बने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें. आरबीआई ने यह फैसला कैश-आउट के कारण एटीएम के डाउनटाइम की समीक्षा के बाद लिया.

आरबीआई द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार अगर किसी बैंक के एटीएम में एक महीने में 10 घंटे तक कैश नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है. इसके अलावा अगर बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए किसी कंपनी की सुविधा ले रही है तो भी जुर्माना बैंक को ही चुकाना पड़ेगा. बैंक इसके भले ही बाद में उस कंपनी से पैसे वसूल कर ले.

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