कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी भाषण में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है। नड्डा के खिलाफ हड़पप्पानहल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसे रद्द करने की मांग के साथ उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका पर सुनवाई को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
7 मई, 2023 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नड्डा ने विजयनगर जिले के हड़प्पानहल्ली शहर के आईबी सर्कल में भाजपा की चुनावी रैली की थी। इस मौके पर उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अगर भाजपा चुनाव हारती है तो मतदाता केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है, तो किसान सम्मान निधि सहित केंद्र की कई परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी।
चुनाव सतर्कता प्रभाग (सीवीडी) के अधिकारियों ने हड़प्पनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि भाषण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नड्डा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस जांच को रद्द करने की मांग की थी।