दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शनिवार को दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत दे दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई को पूनम जैन से पूछताछ की थी और उनके पति और सत्येंद्र जैन को कथित हवाला सौदे से जुड़े पीएमएलए मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था. केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि जैन ने साल 2011-12 और 2015-16 में चार कंपनियों की स्थापना की थी. जिसमें धनशोधन के अलावा कोई कारोबार नहीं किया है. आप नेता सत्येंद्र जैन ने साल 2013 में राजनीति में आने के तुरंत बाद इन कंपनियों के निदेशक का पद छोड़ दिया.
इसके साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि इन कंपनियों के जरिए सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के बाहरी इलाके में 23 करोड़ रुपये की 200 बीघा जमीन खरीदी. उनकी पत्नी पूनम जैन को भी सीबीआई और ईडी दोनों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपी बनाया है. इससे पहले आयकर विभाग ने उनसे पूछताछ की थी. सीबीआई ने सत्येंद्र जैन पर 1.68 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था. इसके अलावा इस मामले में विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन के सहयोगी वैभव जैन की ईडी हिरासत बढ़ा दी है. वहीं एक अन्य आरोपी अंकुश जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.