सतना: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. वारदात के वक्त पीड़ित लड़की अपने प्रेमी के साथ मंदाकिनी के किनारे आपत्तिजनक हालत में थी. उसे देखकर आरोपियों ने पहले तो वीडियो बनाया और फिर उन्हें धमकाते हुए नाव पर बैठाकर नदी के बीच धार में ले गए. जहां पांच आरोपियों ने बल पूर्वक उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया.
आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने अपने प्रेमी के साथ पुलिस के पास आकर शिकायत दी. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने महज तीन घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामला सतना जिले में शुक्रवार की देर रात का है. पुलिस ने बताया कि सतना के बरौंधा थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ इलाज कराने के लिए चित्रकूट आयी थी. यहां डॉक्टर ने लड़की को देखने के बाद उसे दवा दिया और अगले दिन दोबारा आने को कहा.चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए लड़की की मां ने उसे बांदा में रहने वाले अपने परिचित युवक मनोज यादव के पास उसे ठहरा दिया और वापस अपने गांव लौट गई.
प्रेमी के साथ संबंध बनाते देख किया था अगवा
इधर, चूंकि मनोज और लड़की में पहले से प्रेम संबंध थे. इसलिए रात के समय दोनों घूमते हुए मंदाकिनी के किनारे पहुंच गए और वहीं पर शारीरिक संबंध बनाने लगे. पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान पांच युवक बांदा निवासी विनोद निषाद, कर्वी निवासी राम गोपाल, चित्रकूट निवासी मोहित निषाद उर्फ गोलू, सीतापुर निवासी पंकज जोशी उर्फ रम्मत, चित्रकूट निवासी संतोष कुशवाहा उर्फ बच्चू आदि मौके पर पहुंच गए और इन्होंने उसका वीडियो बना लिया.
इसके बाद आरोपी उन दोनों को धमकाते हुए दो अलग अलग नाव में बैठाकर नदी के बीच धार में ले गए. जहां पांचों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. इससे लड़की की हालत खराब हो गई. ऐसे में आरोपी उन्हें भरत घाट पर छोड़ कर फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक आरोापियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने आकर पुलिस में शिकायत दी.
इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आनन फानन में टीम गठित किया और महज तीन घंटे के अंदर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों से जरूरी पूछताछ के बाद शनिवार की दोपहर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. सतना जिले के एसडीओपी चित्रकूट आशीष जैन ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 376D, 506, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, 5/6 व 305 SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.