आम आदमी पार्टी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आप को 15 जून 2024 तक अपना कार्यालय खाली करने को कहा है। कोर्ट ने माना कि आप कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है। साथ ही यह भी कहा कि आप चाहे तो जमीन के लिए आवेदन कर सकती है।
मिली तीन महीने की मोहलत
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा। साथ ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है। चुनाव के बाद इस जगह को खाली करना होगा।
अवैध भूमि पर बना है आप का कार्यालय
कोर्ट ने कहा कि आप का वर्तमान कार्यालय जिस भूमि पर बना है उस पर पार्टी के पास कोई कानूनी अधिकारी नहीं है। यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर बनाया गया है। इस भूमि का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए होना है। हम एलएंडडीओ से आपके आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष बताने का अनुरोध करेंगे।
आप पार्टी कार्यालय खाली करने के आदेश पर प्रियंका कक्कड़ का बयान
राउज एवेन्यू में आम आदमी पार्टी (आप) कार्यालय खाली करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने केंद्र के भूमि व विकास कार्यालय को जल्द से जल्द आप के कार्यालय के लिए वैकल्पिक जमीन आवंटित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भाजपा कोई प्रतिगामी, भेदभावपूर्ण या गंदी राजनीति नहीं करेगी। बिना किसी देरी के आप कार्यालय परिसर के लिए उसी स्थान पर जमीन आवंटित करेगी। जहां अन्य सभी राष्ट्रीय दलों को दिल्ली में कार्यालय उपयोग के लिए जमीन आवंटित की गई है।