केंद्र सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 में GST Compensation की 47,272 करोड़ रुपये की राशि Consolidated Fund of India (CFI) में रखी और इस फंड को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया। Comptroller Auditor General (सीएजी) ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह दावा किया है। पिछले सप्ताह ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में बताया था कि राज्यों को GST Compensation देने के लिए CFI से फंड जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन…
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