देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दंगाइयों पर नकेल कसने के उद्देश्य से सोमवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. इस अध्यादेश के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अपराधियों से ही उसकी भरपाई कराई जाएगी. राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 लाने का निर्णय लिया गया. अधिकारियों ने कहा कि दंगाइयों से निजी और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की पूरी वसूली के अलावा…
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