डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पैसेंजर्स के टिकट को लेकर नया निर्देश जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई एयरलाइन सर्विस कंपनी किसी पैसेंजर का टिकट डाउनग्रेड करती है, उसे बिना बताए टिकट कैंसिल करती है या बोर्डिंग से इनकार करती है तो उसे टिकट का 30% से 75% तक की राशि रिफंड करनी होगी। नए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे। घरेलू फ्लाइट पर 75% राशि वापस देनी होगीनए नियमों के तहत कंपनियों को घरेलू फ्लाइट्स पर टिकट की लागत का 75% रिफंड देना होगा।…
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