अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो आप उसको 31 दिसंबर से पहले ही रिन्यू करा लें. सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों के मुताबिक, नए साल में अगर आपके वाहन के सभी डॉक्युमेंट वैलिड नहीं हुए तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. बता दें देशभर में फैली महामारी के बीच केंद्र सरकार ने परिवहन के नियमों में 31 दिसंबर तक की छूट दी थी. 31 दिसंबर तक नहीं होगी कोई कार्रवाई परिवहन विभाग ने बताया था…
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