अगर आप भी यूपी में बिना हाई सिक्योरिटी की नंबर प्लेट लेकर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए. दरअसल अब बिना इस नंबर प्लेट के कॉमर्शियल व्हीकल चलाने वालों को पांच हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ेगा. इस की डेडलाइन 30 सितंबर थी जो कि अब खत्म हो चुकी है. बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मोटर यान अधिनियम (1988) की धारा 162 का उल्लंघन है. अगर कोई कार्रवाई में दोषी पाया जाता है तो उसे पांच हजार रुपये का फाइन देना पड़ेगा. जल्द होगी कार्रवाई एआरटीओ के मुताबिक…
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