सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है। हालांकि, कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल…
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