अगर आप नौकरीपेशा हैं और सालाना आय टैक्स के दायरे में आती है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना जरूरी होता है. कंपनियां अपने कर्मचारियों से दिसंबर के अंत से लेकर के मार्च तक इन सभी डॉक्यूमेंट को जमा कराती है. लेकिन कुछ कर्मचारियों को इस जानकारी नहीं होती है और वह अपनी सैलरी कटवा बैठते है. मार्च से पहले कंपनी आपसे पिछले महीनों में किए गए इन्वेस्टमेंट प्रूफ की कॉपी मांगता है ताकि वह आपके द्वारा टैक्स बचाने के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट की जांच कर ले. आपकी…
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