नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सोमवार (4 मार्च) को कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के मामले ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिह्नित किए गए हैं, वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated ITR) 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (फाइनेंशियल ईयर 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी और डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी…
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