टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक file कर सकते हैं updated ITR

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सोमवार (4 मार्च) को कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के मामले ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिह्नित किए गए हैं, वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated ITR) 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (फाइनेंशियल ईयर 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी और डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी…

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