प्रयागराज. रेलवे स्टेशनों, सड़कों, पार्को व अन्य सार्वजनिक स्थलों से मजारों व अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है. सार्वजानिक स्थानों से धर्मस्थलों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को अवैध अतिक्रमण को हटाकर जानकारी देने को कहा है. कोर्ट ने याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र व राज्यसरकार को मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी तय की है. जन उद्घोष सेवा संस्थान एवं पांच अन्य की ओर से दाखिल याचिका…
Read More