व्हाट्सएप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से बाध्य नहीं हैं और ना ही नए डेटा कानून आने तक ऐप के काम पर असर होगा। इस पर कोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देश दिए कि वह इस बारे में पांच नेशनल अखबारों में कम से कम दो बार फुल पेज विज्ञापन दे, जिससे लोगों को इस बारे में पता चल सके। पांच जजों की बेंच कर रही सुनवाईव्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी…
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