भारत में अब सहमति से सेक्स के लिए न्यूनतम उम्र वाला कानून बदल सकता है. यानि अब सेक्स के लिए ‘सहमति की उम्र’ 18 साल से कम हो सकती है. इसके लिए लॉ कमिशन की ओर से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय से राय मांगी गई है. लॉ कमिशन ने इसको लेकर मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट का हवाला दिया है, जहां नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने जैसे मामले सामने आए.
दरअसल एमपी और कर्नाटक हाई कोर्ट में ऐसे कई मामले आए, जिनमें 16 साल या उससे ज्यादा उम्र की नाबालिग लड़कियों ने अपने बॉय फ्रेंड के साथ भागकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएं. ऐसे मामले सामने आते हैं तो केस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेंज (पॉक्सो) एक्ट के तहत दर्ज किया जाता है, क्योंकि लड़की की सहमति के बावजूद भी अगर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वह क्राइम की श्रेणी में आता है.
‘सहमति की उम्र’ कम हुई तो पॉक्सो पर पड़ेगा प्रभाव
बड़ी बात यह है कि अगर सेक्स के लिए ‘सहमति की उम्र’ 18 साल से कम हो जाती है तो इसका सीधा प्रभाव पॉक्सो और नाबालिगों से जुड़े कानूनों पर पड़ेगा. यानी इन कानूनों में फिर से संशोधन किया जाएगा. लॉ कमिशन की ओर से मांगी गई राय पर अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अध्ययन कर रहा है.
दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट में नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने का एक मामला दायर हुआ. इस केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को राय दी कि सेक्स के लिए ‘सहमति की उम्र’ 18 साल से कम करने पर लॉ कमिशन विचार करे. इसी तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लॉ कमिशन से कहा कि वह इस कानून में बदलाव के लिए संसद को अपने सुझाव भेजे. बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी इस कानून पर अपनी चिंता जता चुके हैं.
पहले जानिए भारत में क्या नियम हैं?
शादी- भारत में पुरुष 21 और महिलाएं 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते.
सेक्स- 18 साल से कम उम्र के पुरुष या महिला का सेक्स करना अपराध है.
भारत में पहले कितनी थी उम्र?
आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में पहले सेक्स की उम्र महज 10 साल थी. लेकिन इसके बाद साल 1892 में सहमति से संबंध बनाने की उम्र दो साल बढ़ाकर 12 साल कर दी गई. साल 1949 में एक बार फिर उम्र बदलने की मांग की गई. इसके पीछे तर्क दिया गया कि 12 साल की उम्र में सेक्स करने या गर्भवती होने पर महिलाओं के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. इसके बाद साल 1982 में सहमति से सेक्स की उम्र बढ़ाकर 16 साल कर दी गई.
ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2014 में क्रिमनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पारित हुआ. इस एक्ट में सहमति से सेक्स करने की उम्र दो साल और बढ़ाकर 18 साल कर दी गई और ये महिलाओं और पुरूषों दोनों के लिए है.
अब जानिए किस देश में सहमति से सेक्स की उम्र को लेकरक्या नियम हैं?
पाकिस्तान- पड़ोसी मुल्क में लड़की 16 साल और लड़का 18 साल की उम्र में शारीरिक संबंध बना सकता है. यहां शादी से पहले सेक्स करना अपराध माना जाता है.
चीन- पड़ोसी मुल्क चीन में अगर लड़का-लड़की की सहमित है तो वह महज 14 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं. हालांकि देश में लड़की के लिए सेक्स की उम्र 20 और लड़के के लिए ये उम्र 22 साल है.
बांग्लादेश- इस पड़ोसी मुल्क में भी चीन की तरह ही सहमित से सेक्स करने की उम्र 14 साल है. यहां कानून के मुताबिक लड़की 18 साल और लड़का 21 साल में शारीरिक संबंध बना सकता है.
अमेरिका- अमेरिका का कानून थोड़ा अलग और अजीब हैं. यहां राज्यों के हिसाब से सहमति से सेक्स की उम्र अलग-अलग है, जो 16 साल से 18 साल के बीच है. कानून के मुताबिक, यहां लड़की 16 और लड़का 18 साल की उम्र में सेक्स कर सकता है.
ब्रिटेन- अंग्रेजों के देश में लड़का हो या लड़की, दोनों 16 साल की उम्र में ही सेक्स कर सकते हैं. यहां सहमति से सेक्स करने की उम्र भी 16 साल है.
जापान- जापान में आपसी रजामंदी के बाद लड़का और लड़की महज 13 साल की उम्र में सेक्स कर सकते हैं. हालांकि कानून के मुताबिक लड़का या लड़की 20 साल उम्र होने पर ही सेक्स कर सकते हैं.