भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पति के सात-आठ दिन तक नहीं नहाने और शेविंग नहीं करने से परेशान एक महिला ने परिवार न्यायालय से गुहार कर तलाक की मांग की है. 25 वर्षीय युवक और 23 वर्षीय महिला का करीब एक साल पहले ही विवाह हुआ था. भोपाल पारिवारिक न्यायालय की काउंसलर शैल अवस्थी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दंपती ने आपसी सहमति से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. न्यायालय के जज आर एन चंद ने हाल ही में इस दंपती को निर्देश दिये हैं कि यदि उन्हें तलाक चाहिए तो अगले छह महीने तक दोनों को अलग-अलग रहना होगा.
जज शैल अवस्थी ने बताया कि महिला का कहना है कि लगातार नहीं नहाने के कारण उसके पति के शरीर से बदबू आती है और यदि नहाने के लिये कहा जाता है तो वह शरीर एवं कपड़ों पर इत्र लगा इससे निजात की कोशिश करता है. शैल ने कहा कि यह एक महीना पुराना केस है. इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम 13बी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के तहत कुटुम्ब न्यायालय में मामला फाइल हुआ है और छह महीने बाद इन दंपती का तलाक विधिवत हो जाएगा’
पत्नी ने पैसे ना बचाने को लेकर जताई आपत्ति
उन्होंने कहा,’इस दंपती के विवाह को एक साल से ऊपर हो गया है. यह इंटरकास्ट मैरिज थी और अरेंज मैरिज थी. लड़का सिंधी समाज का है, जबकि लड़की ब्राह्मण समाज की है. इनके बच्चे नहीं हैं. लड़का बैरागढ़ में दुकान चलाता है’ उन्होंने कहा कि महिला का कहना है कि शादी के बाद उसने सिंधी परिवार में किसी तरह से उनके खान-पान एवं रहन-सहन में कुछ दिन अपने आप को ढालने की कोशिश की, लेकिन वह इस परिवार में अपने आपको ढाल नहीं सकी. शैल ने बताया कि इस लड़की का आरोप था कि उसके पति के घर में सामान सुव्यवस्थित ढंग से रखने की बजाय इधर-उधर बिखरा रहता है. महिला को इस पर भी आपत्ति है उसका पति भविष्य के लिए पैसा नहीं बचा रहा है.