गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने सड़कों पर गड्ढों के चलते हुई दुर्घटनाओं में पिछले पांच वर्षों में 14,926 लोगों की मौत पर चिंता जताई. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि सड़कों पर गड्ढों के कारण बड़ी संख्या में मौत अस्वीकार्य हैं और संभवत: यह संख्या सीमा पर या आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं से ज्यादा है.
पीठ ने कहा कि 2013 से 2017 के बीच सड़कों पर गड्ढों के कारण हुई मौतों का आंकड़ा दिखाता है कि अधिकारी सड़कों की देखरेख नहीं कर रहे हैं. न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दायर रिपोर्ट पर केन्द्र से जवाब मांगा. पीठ ने कहा कि मामले पर अगली सुनवाई अब जनवरी में होगी.