कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार-विज्ञापनों में सेना के कर्मियों का इस्तमाल नहीं करेगा: चुनाव आयोग

दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल सेवारत सैन्य कर्मी (अभिनंदन या किसी भी जवान) के नाम का इस्तेमाल करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी. आयोग ने कहा है कि वह अपने पूर्व के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्रवाई करेगा.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 मार्च को अपलोड किए गए आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल में भी इसका जिक्र है. मैनुअल में लिखा गया है, ‘रक्षा मंत्रालय ने चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया कि कुछ राजनीतिक दल, नेता और उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के दौरान विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं. चुनाव आयोग से इस संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था.

इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि सेनाध्यक्ष या किसी अन्य रक्षा कर्मियों या रक्षा बल के कर्मचारी की तस्वीरों को विज्ञापन / प्रचार में या राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के संबंध में किसी अन्य तरीके से उपयोग या संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए.

चुनाव आयोग की ओर से अपलोड किए गए मैनुअल में कहा गया है कि – ‘चुनाव आयोग, सभी राजनीतिक दलों से कहता है कि वे अपने उम्मीदवारों / नेताओं को सलाह दें कि वे अपने चुनाव प्रचार / अभियान के तहत रक्षा कर्मियों या आयोजनों की तस्वीरों को विज्ञापनों में शामिल करने से बचें.’

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