कोर्ट आज सुनाएगा पत्रकार हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को सजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा सजा का एलान

चंडीगढ़: आज पंचकुला की विशेष अदालत पत्रकार हत्या मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को सजा सुनाएगी. सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली. इसमें पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम को पेश करने की अनुमति मांगी गई थी.

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हत्या मामले में 11 जनवरी को गुरमीत और तीन अन्य कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह ओर कृष्ण लाल को दोषी ठहराया था. चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका है. निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को हथियार कानून के तहत भी दोषी ठहराया जा चुका है.

बता दें आरोप थे कि अक्टूबर 2002 में कुलदीप और निर्मल ने दिनदिहाड़े सिरसा में पत्रकार रामचंद्र को गोली मारी थी. जब 2002 में मामला दर्ज किया गया था तब राम रहीम का नाम एफआईआर में नहीं था. 2003 में जांच सीबीआई को सौंप दी थी और 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह द्वारा दिए बयानों के बाद डेरा मुखी का नाम भी शामिल किया गया और 2007 में राम रहीम सहित सभी आरोपियों के खिलाफ चलान पेश किया गया था.

24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को गोलियां मार दी थीं और 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र छत्रपति की मौत हो गई थी. डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पहले ही साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुना रखी है

राज्य सरकार ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर कहा था कि डेरा प्रमुख की आवाजाही के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. गुरमीत अपनी दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म करने के जुर्म में रोहतक की सुनरिया जेल में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. वर्मा ने कहा कि सजा सुनाए जाने के दौरान चारों दोषियों के वकील अदालत में मौजूद रहेंगे. बहरहाल, सजा सुनाए जाने के मद्देनजर पंचकुला और हरियाणा के अन्य हिस्से में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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