कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाई अमित शाह की प्रस्तावित रथयात्रा पर रोक

कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी की प्रस्तावित रथयात्रा पर रोक लगी दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी. कोर्ट ने कहा कि रथयात्रा की अनुमति देने से पहले जहां-जहां से यह गुजरेगी, उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों से राय लिए बगैर अनुमति नहीं दी जा सकती है. वही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती देगी. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की कूचबिहार से प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है.

पहले चरण में अमित शाह 7 दिसंबर को बंगाल के कूचबिहार से रथयात्रा की शुरुआत करने वाले थे, दूसरे चरण की रथयात्रा 9 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना के सागर से शुरू होगी. इसी तरह तीसरी रथयात्रा की शुरुआत 14 दिसंबर को बीरभूम के तारापीठ से होगी. एक महीने के इस कार्यक्रम में बीजेपी के स्टार प्रचार शामिल होंगे और जनता तक अपनी बात पहुचाएंगे. तीनों रथयात्रा का समापन जनवरी महीने में कोलकाता में होगा. आपको बता दे कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का राज्य में पार्टी की ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ आयोजित करने का कार्यक्रम है जिसमें तीन ‘रथ यात्राएं’ शामिल हैं.

राज्य सरकार ने कहा है कि इस यात्रा से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। जिला में सांप्रदायिक मुद्दों का एक इतिहास रहा है और वहां से ऐसी सूचना है कि सांप्रदायिकता को उकसाने वाले कुछ लोग और उपद्रवी तत्व वहां सक्रिय हैं.

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