फरीदाबाद के जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने लोकसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की है. साथ ही अतुल कुमार ने कहा है कि धारा 144 तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधीश ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल अधिनियम 1973 के तहत धारा-144 लागू की है. इसके तहत हथियार, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन तथा हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु को सार्वजनिक स्थानों पर लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे. सिख धर्म के प्रमाणिक अनुयायी म्यान में बंद कृपाण रख सकते हैं. यह आदेश फरीदाबाद जिला की सीमा में लागू रहेंगे.
साथ ही उन्होंने आर्म एक्ट 1959 के तहत जिला के सभी लाइसेंस धारकों को अपने-अपने हथियार भी उनके संबोधित थानों के एसएचओ के पास जमा करवाने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप जारी किए हैं. यह निर्देश आदर्श आचार संहिता के समापन होने तक ज़ारी रहेंगे.