शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप एवं हत्या मामले सीबीआई जांच करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस की जांच में कोई कमी थी तो इसे निचली अदालत में ही उठाया जाना चाहिए था बता दे कि इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते फिर से जांच की मांग की थी.
कठुआ गैंगरेप का मामला क्या था:
10 जनवरी, 2018 को जम्मू-कश्मीर में एक आठ वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी. जब वह जंगल में घोड़ों को चरा रही थी. उसे दौरान आरोपियों ने घोड़े ढूंढने में मदद करने के बहाने लड़की को अगवा कर लिया. आरोपियों ने एक पूजा स्थल के भीतर मासूम बच्ची को कैद में रख कर उसे नशे की दवा देकर उसके साथ लगातार बलात्कार करते रहे. बाद में पड़के जाने के डर से लड़की की हत्या कर दी थी.