दिल्ली: 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव चला है.सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार मंगलवार को संसद में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है. ज्ञात हो कि कि फिलहाल देश में 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी, अनुसूचित जन जाति के 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है.
आपको बता दें कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है. संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा. सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है. सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा. दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.
सरकार के इस फैसले का मतलब ये हुआ कि जनरल कैटेगरी में जो भी लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का लाभ ले पाएंगे. मोदी सरकार के इस फैसले से पहले सविधान में सवर्णों को किसी भी तरह के आरक्षण नहीं मिलता था.