69000 शिक्षक भर्ती मामला: उत्तर प्रदेश सरकार ने दी इलाहबाद HC के फैसले को चुनौती

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को अस्थाई तौर पर रोकने के आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि, 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच सरकार की स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) पर सोमवार (8 जून) को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियामक आयोग (ईआरए) द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर आगामी नौ जून को सुनवाई करेगी। ईआरए ने अपनी अपील में कहा है कि प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने संबंधी तीन जून का एकल पीठ का फैसला अवैध है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने गत तीन जून को प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है।

आगामी 9 जून (मंगलवार) को सुप्रीम कोर्ट में भी कटऑफ मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों ने 60-65 फीसदी कट ऑफ मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।

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