CBI ने उन्नाव रेप केस के आरोपी की मांगी कस्टडी, जांच के लिए 7 दिन की जगह मिलेगा 15 दिन का समय

उन्नाव रेप केस में पीड़ित के साथ हुए सड़क हादसे की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत  मिली है. सीबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए उन्हें अब सात की जगह 15 दिन का समय दे दिया है. इसी के साथ उन्होंने हादसे से जुड़े मामले की सुनवाई लखनऊ की सीबीआई कोर्ट को सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मामले से जुड़ी सुनवाई लखनऊ सीबीआई कोर्ट में ही की जाएगी. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पूछताछ के लिए कुलदीप सेंगर की कस्टडी की भी मांग की है.

जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर अतुल सिंह, वीरेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह को हिरासत में लेने की अर्जी दी है. इसी के साथ सीबीआई ने पीड़िता के चाचा से भी पूछताछ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है. गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस से जुड़े एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि पीड़िता का इलाज लखनऊ में ही किया जाएगा और उसे दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाएगा.

कोर्ट में पीड़िता की तरफ से पेश हुए वकील बी राजशेखरन ने चाचा की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आग्रह किया. इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद बेंच ने पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया.

इस दौरान कोर्ट ने पीड़िता के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट करने की भी सुनवाई की. मामले में सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि परिजनों का कहना है कि पीड़िता अभी बेहोश है. फिलहाल उसका इलाज लखनऊ में ही हो. परिजनों ने यह भी मांग की कि इमरजेंसी की हालत में उन्हें इसे सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कराने की अनुमति मिलनी चाहिए. हालांकि यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है.

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