सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा खरीदारों को फ्लैट्स देने में देरी हुई तो होगी जेल..

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को होमबायर्स के पक्ष में फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर खरीदारों को फ्लैट्स का कब्जा सौंपने में कोई देरी हुई, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा.

आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कागज़ी शेर नहीं हैं. हम ठोस कार्रवाई करेंगे. कोर्ट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से दो टूक कहा कि कई नोटिस के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया गया है. इसलिए हम सख्त एक्शन लेने को मजबूर हैं.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली मामले के लिए उन्होंने स्पेशल सेल बनाया है. साथ ही कुछ ऑफिसर की इसी काम के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को भरोसा दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के पालन में बिल्कुल देरी नहीं होगी.

ईडी और ईओडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सील बंद कवर रिपोर्ट दाखिल कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने आम्रपाली के मालिकों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले की जांच शुरू हो गई है.

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