दिल्ली: राजधानी में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट दिल्ली परिवहन विभाग एक या दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा नए कानून के तहत विभिन्न श्रेणियों में चालान की राशि कई गुना बढ़ाई गई है। दिल्ली परिवहन निगम लोगों की सहूलियत के लिए सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कंपाउंडिंग (समझौता) के जरिए चालान की राशि में छूट दे सकता है। इस नोटिफिकेशन को बनाने में निगम गहनता से काम कर रहा है। हालांकि, गंभीर श्रेणी में आने वाले चालान पर छूट नहीं मिलेगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जनता और यातायात नियम पालन के बीच में बेहतर संतुलन बनाने की बात कही है। साथ ही, कोर्ट में चालान भुगतने की प्रक्रिया से लोगों को बचाने के लिए कंपाउंडिंग सिस्टम पर भी जोर दिया है।
कंपाउंडिंग नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और अन्य हितधारकों के साथ गंभीर परामर्श लिया जा रहा है। हालांकि, कंपाउंडिंग सिस्टम के तहत लोगों को मौके पर चालान भुगतना होगा। सिर्फ उन्हीं नियमों के उल्लंघन पर चालान की राशि में छूट मिलेगी, जिन्हें कंपाउंडिंग श्रेणी में रखा जाएगा। मौके पर चालान भुगतने के दौरान किस श्रेणी में लोगों को कितनी छूट मिलेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी परिवहन निगम द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिल सकेगी।
लोगों और ट्रैफिक पुलिस का बचेगा समय
खबरों के मुताबिक लोगों को कंपाउंडिंग नोटिफिकेशन के जरिए यह सुविधा रहेगी कि लोग मौके पर चालान का भुगतान चालान की राशि में समझौते के तहत कर सकेंगे। इससे लोगों को चालान की राशि निर्धारित राशि से कम देनी होगी और चालान भुगतने के लिए कोर्ट में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे लोगों और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों दोनों को लाभ होगा। क्योंकि, कोर्ट में चालान पहुंचने पर नियम तोड़ने वाले और ट्रैफिक पुलिसकर्मी दोनों को ही पहुंचना पड़ेगा।
इन नियमों के उल्लंघन पर लागू होगा कंपाउंडिंग नोटिफिकेशन
यातायात नियम 31 अगस्त तक चालान की राशि चालान की नई राशि
नो एंट्री और आवरलोडिंग 2000 20000
माल वाहक को तोलने से इंकार 3000 40000
अयोग्यता और निलंबन के बावजूद ड्राइविंग 500 10000
कंडक्टर संबंधित अपराध 100 10000
वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण 1000 10000
अनाधिकृत चालक को वाहन देना 1000 5000
बिना लाइसेंस ड्राइविंग 500 5000
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल प्रयोग 1000 पहली बार 5000 और दूसरी बार 10,000
रेसिंग और तेज रफ्तार 500 पहली बार 5000 और दूसरी बार 10,000 रुपये
बिना पंजीकरण एवं फिटनेस के बिना वाहन 5000 पहली बार 5000 और दूसरी बार 10,000 रुपये
अथॉरिटी के आदेश का उल्लंघन 500 2000
हल्के वाहन को तेज रफ्तार में भगाना 400 2000
बिना टिकट यात्रा करने पर 200 500
इन नियमों के उल्लंघन पर नहीं होगी कोई छूट
नशे में ड्राइविंग 10,000 पहली बार और दूसरी बार 15,000 रुपये
रेड लाइट जंप पहली बार 5000 और दूसरी बार 10,000 रुपये
विपरीत दिशा में वाहन चलाना पहली बार 5000 और दूसरी बार 10,000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग पहली बार 5000 और दूसरी बार 10,000 रुपये