रामपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉ. तजीन फातिमा को बिजली विभाग का 30 लाख रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उन पर हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग ने 30 लाख रुपये का जुर्माना डाला था। जुर्माना की राशि जमा न होने पर उनके नामांकन पत्र पर पेच फंस सकता है।
समाजवादी पार्टी ने शहर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए सपा सांसद आजम खां की राज्यसभा सदस्य पत्नी डॉ. तजीन फातिमा को पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी का प्रत्याशी घोषित होते ही सपाई सक्रिय हो गए हैं। डॉ. तजीन फातिमा को सोमवार को नामांकन कराना है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार प्रत्याशी को नामांकन कराने के वक्त बिजली, पानी समेत अन्य सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है।
तजीन फातिमा को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले बिजली चोरी के मामले में डाले गए 30 लाख रुपये का जुर्माना को भरना होगा। बकाया जमा करने पर ही बिजली विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को नामांकन पत्र के साथ लगाया जाएगा। हालांकि इस जुर्माना की राशि को जमा करने के लिए सपाइयों ने रविवार की शाम को बिजली विभाग से संपर्क साधा था, लेकिन जुर्माना राशि जमा नहीं हो पाई। उनसे कल इस राशि को जमा करने को कहा गया है।
बिजली चोरी को लेकर डाले गए तीस लाख के जुर्माने की राशि को जमा करने के लिए सपा नेताओं की ओर से संपर्क साधा गया था। मगर, रविवार होने की वजह से बकाया जमा नहीं हो सका है। उनसे सोमवार को यह बकाया जमा करने को कहा गया है।