हरियाणा पुलिस विभाग में धूम्रपान पर लगा प्रतिबन्ध: अनिल विज

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस विभाग में अब हुक्का प्रथा और धूम्रपान नहीं चलेगा। अनिल विज के गृह मंत्री बनने के बाद विभाग को धूम्रपान मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है। अब पुलिस थाने, पुलिस चौकियां, पुलिस लाइन, एसआईटी व सीआईए कार्यालय धुआं-धुआं नहीं होंगे। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव की ओर से डीआईजी कानून व्यवस्था राकेश आर्य ने हुक्का प्रथा और धूम्रपान को तत्काल प्रभाव से पुलिस महकमे में बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी के निर्देशों को गृह विभाग का जिम्मा अनिल विज को मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है।

विज इन सब चीजों के सख्त खिलाफ हैं। डीजीपी ने ये निर्देश जारी करने से पहले गुप्त सूचनाओं के आधार पर समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि सभी पुलिस थाने व पुलिस इमारतें सार्वजनिक स्थान हैं, इसलिए उनमें धूम्रपान करना कानूनी अपराध है। समीक्षा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी थानों की इमारत पर नो स्मोकिंग जोन के बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड पर यह लिखा जाएगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर कोई करता है तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीजीपी ने हरियाणा के सभी पुलिस आयुक्त, एडीजीपी, आईजी अंबाला, करनाल, रोहतक, दक्षिण मंडल रेवाड़ी व सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे पुलिस थानों, चौकियों, एसआईटी व सीआईए कार्यालय की इमारतों पर धूम्रपान को को लेकर चेतावनी का बोर्ड लगाने के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से संपर्क करें।

पुलिस थानों व पुलिस लाइन में लगे एसी भी हटेंगे

डीजीपी को मिली सूचनाओं के आधार पर कई कर्मचारियों ने पुलिस थानों और पुलिस लाइन के अपने कमरों में एसी लगा रखे हैं। सरकार की तरफ से इसकी कोई मंजूरी नहीं है। एसी लगाने से अनावश्यक बिजली का बिल आ रहा है। जहां भी पुलिस कर्मचारियों ने बिना अनुमति के एसी लगा रखे हैं, वहां पर एसपी अपने स्तर पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे।

अगर डीजीपी की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो नियमानुसार दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग को पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी एसआईटी कार्यालय सीआईए कार्यालय और पुलिस लाइनों में हुक्का प्रथा और धूम्रपान की सूचनाएं मिली थी।

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