दिल्ली: प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) आपकी सैलरी (Salary) का अच्छा खासा हिस्सा होता है. ज्यादा इन हैंड सैलरी (In-hand Salary) पाने के लिए कुछ अपना PF कम कटवाना चाहते हैं. इसी समस्या को हल करने के लिए EPFO एक बड़ा एक्शन लेने वाला है. जिसके तहत कई लोग अपने PF का कंट्रीब्यूशन कम करा सकेंगे. वर्किंग वुमन, दिव्यांग प्रोफेशनल या 25-35 साल के कामकाजी पुरुषों को प्रॉविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 2-3 प्रतिशत घटाने की इजाजत मिल सकती है. एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि PF में कम कंट्रीब्यूशन का नियम सबके लिए लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यह सबके लिए नहीं होगा. कुछ ही श्रेणियों के लिए इसकी इजाजत दी जाएगी. उन्होंने बताया कि वर्कर्स की इन श्रेणियों का निर्धारण कुछ मानकों के आधार पर किया जाएगा.
जिन मानकों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एक यह भी है कि कामकाजी महिलाओं और दिव्यांग पेशेवर लोगों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है. लेबर मिनिस्ट्री 2-3 प्रतिशत कम पीएफ कंट्रीब्यूशन की इजाजत के दायरे में आने वाले वर्कर्स की कैटिगरी तय करने के प्रस्तावित मानकों पर विचार कर रही है.
इस संबंध में जल्द निर्णय किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को अहसास है कि रिटायरमेंट के समय सोशल सिक्योरिटी की जरूरत होती है. हालांकि युवा कर्मचारियों को शादी, मकान खरीदने और करियर के शुरुआती वर्षों में दूसरी जरूरतों के लिए हाथ में ज्यादा पैसे की आवश्यकता भी होती है. इसी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.
अभी आप किन स्थितियों में PF से पैसा निकाल सकते हैं?
प्रॉविडेंट फंड (PF) को लेकर हाल में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं. अगर कोई अपने PF फंड में से पैसा निकालना चाहता है तो उसे ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा. आइए जानें आप किस जरूरत के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं और PF से पैसे निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.
- शादी के लिए अपने पीएफ अकाउंट से आप कितनी रकम निकाल सकते हैं यह आपके अकाउंट की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर आप अपनी संतान, भाई/बहन या अपनी शादी के लिए पीएफ से रकम निकालना चाहते हैं तो आपकी तरफ से PF अकाउंट में किए गए योगदान का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं.
- पढ़ाई के लिए
पत्नी या संतान की उच्च शिक्षा के लिए आप PF अकाउंट में अपने योगदान का 50% रकम ब्याज के साथ निकाल सकते हैं. हालांकि दोनों मामलों में यह जरूरी है कि आपको जॉब करते हुए कम से कम 7 साल पूरे हो गए हों. - घर और जमीन खरीदने के लिए
अगर आप घर या जमीन खरीदना चाहते हैं और आपको जॉब करते हुए पांच साल पूरे हो चुके हैं तो आप कुछ शर्तों के साथ PF अकाउंट से रकम निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्लॉट खरीदने के लिए आप मासिक वेतन से 24 गुना तक और घर खरीदने/बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक पीएफ निकाल सकते हैं. इस मामले में आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम में से क्लेम कर सकते हैं. - मेडिकल इमरजेंसी
अगर आप स्वयं, पत्नी, बच्चों या फिर माता-पिता के इलाज के लिए पैसे चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना या पीएफ की पूरी रकम, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं. किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में भी आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको एक महीने या अधिक समय तक अस्पताल में दाखिल रहने का सबूत, लीव सर्टिफिकेट और ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाने की घोषणा के बारे में नियोक्ता या ईएसआई द्वारा जारी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. - जॉब छूटने पर
पिछले साल EPFO ने अपने कर्मचारियों के एक महीने से अधिक समय तक बिना जॉब के रहने पर पीएफ का 75 फीसदी हिस्सा निकालने की अनुमति दी थी. PF में जमा बाकी 25 फीसदी हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है.