मई में अबतक 91 लाख मजदूरों को किया जा चुका है शिफ्ट, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

दिल्ली: प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज गुरुवार को कई अहम जानकारियां दी। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासियों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र व सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। आज गुरुवार को देशभर में प्रवासी मजदूरों की बदहाली के मामलों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1 से 27 मई की बीच 91 लाख प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया जा चुका है। सॉलिसिटर जनरल (SG) ने मजदूरों को स्टेशन लाने, ट्रेन के सफर, गंतव्य स्टेशन तक जाने की प्रक्रिया की सारी जानकारी कोर्ट को दी। साथ ही किराए की जानकारी भी दी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 80 प्रतिशत प्रवासी मज़दूर यूपी और बिहार के हैं। 1 से 27 मई के बीच 3700 श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं और 50 लाख प्रवासी मज़दूरों को अब तक शिफ़्ट किया जा चुका है। हर रोज औसतन 187 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 1.85 लाख मज़दूरों को उनके घर भेजा जा रहा है। आसपास के राज्यों के लिए रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। इसके जरिए अब तक 40 लाख प्रवासी मज़दूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। ये सभी जानकारियां सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दी गई हैं।

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