दिल्‍ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में अब 15 जुलाई तक नहीं होगा काम

दिल्‍ली. कोर्ट में कामकाज को लेकर दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आज बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने उच्‍च न्‍यायलय और निचली अदालतों के कामकाज को 15 जुलाई सस्‍पेंड करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने देश की राजधानी में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के हालात को देखते हुए सस्‍पेंशन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस दौरान हाईकोर्ट के साथ ही अधीनस्‍थ न्‍यायालय में भी नियमित कामकाज नहीं होगा. हालांकि, कोर्ट ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि बेहद जरूरी मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिय सुनवाई की जाएगी ताकि किसी को कोर्ट आने की जरूरत न पड़े.

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती काम-काज स्थगित करने का फैसला लिया है. हालांकि कोर्ट ने कोरोनाकाल में चलने वाले अन्य काम-काज के सामान्य तरीके से जारी रहने का भी निर्णय दिया है. दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी 15 जुलाई तक हाईकोर्ट और अन्य अधीनस्थ अदालतों के काम-काज स्थगित रहेंगे. इस दौरान सभी लंबित मामलों की सुनवाई भी स्थगित रहेगी. अदालत ने यह भी कहा कि जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी.

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